चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में 26 अक्टूबर 2019 को दोपहर 2 बजे शिकायत दर्ज की गयी थी। जिस में आरोपी ने फिर्यादी के घर पर जाकर गालीगलोच करते हुए जान से मारने की धमकी दि है। इसी दरम्यान आरोपी ने अक्षय उर्फ प्रेम बलवंत मून 19 को पुराने विवाद से झगडा करते हुए चाकू से वार कर हत्या की थी। शिकायत के आधार पर शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर सहा पुलिस अधिक्षक व उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनुज तारे ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में गवाह और दोषारोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में डीजे 3 कोर्ट विद्यमान पीजी भोसले सत्र न्यायालय चंद्रपुर ने 21 मार्च 2024 को आरोपी साजन उर्फ बोंद्या रंजीत डोंगरे 19, रााजन उर्फ गुलशन रंजीत डोंगरे, शेख जमीर शेखज जलील कुरेशी 31 तीनों आरोपीयों को कलम 302, 34 भांदवी तहत आजीवन सश्रम कारावास व 5 हजार का जुर्माना ना भरने पर प्रत्येकी 1 माह की अतिरीक्त सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की और से सहा सरकारी अभियोक्ता आशिफ शेख और कोर्ट पैरवी अधिकारी रूप में पोहवा संतोष पवार शहर पुलिस स्टेशन में कार्य किया हैक