चंद्रपुर जिले में रेती तस्करी के पकडे गए वाहन पर वाहन मालक की अपिल में मामला न्याय प्रविष्ठ रहते हुए निलामी से वाहन बिक्री पर नागपुर हायकोर्ट ने जिलाधिकारी को फटकार लगायी है। विशेष रूप से 2 अप्रैल 2024 को तहसीलदार चंद्रपुर के आदेश से 37 वाहनों की निलामी की गयी थी। रेती तस्करी में पकडे गए इन वाहनों में चंद्रशेखर आंबटकर की मालकीयत का भी हायवा वाहन निलामी में रखा गया था। वाहन पकडे जाने से जुर्माने की 2 लाख 78 हजार रक्कम पर आंबटकर ने अपिल की थी। यह अपिल उपविभागीय दंडाधिकारी के पास जाने पर जुर्माना बरकरार रखने का आदेश हुआ था। वही इसी आदेश पर नागपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी।
न्यायालय ने उपविभागीय अधिकारी को मामले में दौबारा विचार करने के निर्देश दिए थे। जिस पर निर्णय आने के पुर्व ही तहसीलदार चंद्रपुर ने वाहन की निलामी कर 5 लाख 87 हजार 200 में बेच दिया। जिस पर आंबटकर ने नागपुर उच्च न्यायालय में याचीका से न्याय की मांग की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने मामला प्रलंबीत रहने पर भी निलामी प्रणाली से वाहन बिक्री पर जिलाधिकारी चंद्रपुर से जवाब तलब किया था। 30 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी ने युक्तीवाद का प्रयास करने पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए सरकारी वकील व्दारा न्यायालय को संबोधीत करने का आदेश दिया। जिस में तहसीलदार ने जिलाधिकारी व्दारा निकाले गए आदेश का रेकार्ड मांगने पर न्यायालय समक्ष रेकार्ड प्रस्तुत नही हो पाया। जिस से न्यायालय ने 2 सप्ताह में याचीका कर्ता और निलामी में ट्रक खरीदार को बुलाकर मामला सुलझाने के आदेश जिलाधिकारी को दिए है।