वृक्ष कटाई पर रोक लगाकर नागपुर उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

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चंद्रपुर जिले में कोयले का भंडारण होकर चंद्रपुर वेकोलि एरिया की दुर्गापुर खदान विस्तारीकरण को मान्यता मिल चुकी है. दुर्गापुर खदान के इस विस्तारीकरण में १२१.५८ हेक्टर वन भूमि में विस्तार का काम भी शुरू हो चूका है. जिसमे लगभग ६० हजार वृक्ष की कटाई पर नागपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ में प्रकृति फाउंडेशन के दीपक दीक्षित ने जनहित दायर की है. याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग सचिव, राज्य महसूल व वन विभाग सचिव, प्रधान वन मुख्य वनसंरक्षक, वेकोलि,महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल प्रादेशिक अधिकारी, बाघ संवर्धन प्राधिकरण सदस्य सचिव और चंद्रपुर जिला अधिकारी से नागपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर ने जवाब तलब किया था. लेकिन ४ माह तक जवाब न देने और वृक्ष कटाई का काम शुरू होने का याचिकाकर्ता वकील ने न्यायालय के संज्ञान में लाने पर वृक्ष कटाई पर अगले आदेश तक रोक लगाकर २ सप्ताह में जवाब देने का आदेश नागपुर उच्च न्यायालय ने दिया है. विशेष रूप से ताडोबा के बफर क्षेत्र से दुर्गापुर परियोजना केवल १.२५ किमी दुरी पर है. साथ ही खदान के विस्तारीकरण में लगभग ६० हजार वृक्षों की कटाई की जाएगी. जिसपर दायर जनहित याचिका पर नागपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आदेश जारी किया है.

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