7 मार्च 2025 को चंद्रपुर जिले के चिमूर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सोशल मिडीया इंस्ट्राग्राम पर छत्रपती संभाजी महाराज के संदर्भ में विवादीत विधान कर हिंदू धर्म की धार्मीक भावना को ठेस पहुंचाने वाली चैटींग की गयी थी। इस चैटींग के स्क्रिन शॉर्ट सोशल मिडीया पर वायरल होने से चिमूर पुलिस स्टशेन में कुछ लोगो ने इस इंस्ट्राग्राम अकाउंट प्रयोग करने वाले आरोपी पर कारवाई करने के लिए शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर चिमूर पुलिस स्टेशन में आरोपी के विरोध में अपराध क्रमांक 88/2025 कलम 196, 299 भारतीय न्याय संहिता 2023सहकलम 66 (सी)माहिती व तंत्रज्ञान कानुन अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच चिमूर पुलिस और सायबर पुलिस कर रही है।
चंद्रपुर जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन व्दारा सभी नागरिकों को कोई भी सोशल मिडीया पर धार्मीक/जातीय/आक्षेपीत पोस्ट कर सामाजीक शांतता भंग ना करने का आवाहन किया गया है। ऐसी पोस्ट करने पर संबंधीत के विरोध में कानुनी कारवाई की जाएगी। सोशल मिडीया पर धार्मीक/जातीय भावना दुखाने वाली पोस्ट/फोटो/ विडीयों इत्यादी तैयार करना, आक्षेपीत पोस्ट करना, लाईक करना, शेअर करना, कमेंट्स करना, फारवर्ड करना, प्रसारीत करना यहदखल पात्र अपराध है।