बहु की हत्या करने वाले ससुर को उम्रकैद की सजा

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12 अप्रैल 2021 को दोपहर 2 के दरम्यान पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मौजा चेक नवेगांव के खेत में आरोपी ससुर भुजंग झित्रु कन्नाके 52 ने अपनी बहु गीता दिपक कन्नाके के साथ घरगुती विवाद पर पत्थर से मार कर निर्मम हत्या की थी। शिकायत के आधार पर पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन में 13 अप्रैल 2021 को मामला दर्ज कर पोउपनी दादाजी ओलालवार ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में सबूतो के साथ दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट विद्यमान सत्र न्यायालय चंद्रपुर प्रशांत काळे, ने आरोपी के विरोध सबूतो की नोंद करते हुए 30 मार्च 2024 को आरोपी भूजंग कन्नाके को कलम 302 तहत उम्र कैद की सजा व 500 का जुर्माना ना भरने पर 6 माह अतिरीक्त कारवास की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की और से एड. सीमा रामटेके तो कोर्ट पैरवी रूप में पोंभुर्णा पुलिस स्टेशन के सुधाकर तोडासे ने कार्य किया है।

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