महाराष्ट्र राज्य सरकार के गृह विभाग कार्यासन अधिकारी अतुलढाने ने 21 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया है। जिस में नव वर्ष व क्रिसमस के अवसर पर राज्य के विविध लायसंस धारक शराब दुकानों के समय में छुट दी गयी है। महाराष्ट्र शराब बंदी कानुन कलम 139 (1)(सी)व कलम 143 (2)(एच1)(4)तहत 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 को शराब दुकानों को निर्धारीत समय से अधिक खुले रखने के लिए शासन की मंजूरी देने का आदेश निर्गमीत किया गया है।
इस आदेश में एफएल 2 विदेशी शराब चिल्लर बिक्री दुकान रात 10.30 से सुबह 1 बजे तक,उच्च दर्जे व अतिउच्च दर्जे में मिले एफएल 2 लायसंस में रात 11.30 से सुबह 1 बजे तक, एएफएलडब्ल्यु 2 और एफएल बीआर 2 में रात 10.30 से सुबह 1 बजे तक, एफएल 3 लायसंस कक्ष, एफएल 4 क्लब लायसंस में पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के लिए रात 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक और पुलिस आयुक्तालाय परिक्षेत्र के अतिरीक्त अन्य क्षेत्र के लिए 11.30 से सुबह 5 बजे तक, नमुना ई बिअरबार और ई 2 के लिए मध्य रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक और सीएल 3 लायसंस धारकों के लिए महानगर पालिका के साथ अ व ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्र के लायसंस के लिए रात 11 से सुबह 1 बजे तक व अन्य क्षेत्र के लिए रात 10 बजे से सुबह 1 बजे तक की छुट दी गयी है। इस समय शिथीलता के अनूषंग से सार्वजनीक शांतता कानुन व सुव्यवस्था का विचार कर जिलाधिकारी आवश्यकता नुसार समय की शीथीलता कम कर सकते है।