जिले में अनाधिकृत बिअरबार को सरकारी अभयदान

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चंद्रपुर जिले में शराब बंदी हटने के बाद वाईन शॉप, बिअर शॉपी, बिअर बार को मान्यता देने के साथ केवल बिअर बार के परमीट रूम में बिठाकर शराब पिलाने का नियम लागू हुआ है। इस के लिए बार शहरी लायसंस धारकों से वार्षिक 4 लाख 32 हजार 200 और ग्रामीण क्षेत्र में 86 हजार 800 का शुल्क वसुल किया जाता है। ऐसे में शुल्क भुगतान करने वाले बार के अलावा वाईन शॉप से सटे दुकानों और बिअर शॉपी में बीठाकर शराब पिलाने का चलन शुरू हो चुका है। इस के लिए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारीयों व्दारा अभयदान दिया जा रहा है। विशेष रूप से चंद्रपुर शहर से लेकर दुर्गापुर क्षेत्र में अनाधिकृत बिअरबार तो खुली ललकार बनकर उभर रहे है। खानापुर्ती के लिए धरपकड और कारवाई कादिखावा कर मासीक हप्ता तय कर अनाधिकृत बिअर बार को चलने का लायसंस ही दिया जा रहा है।

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