२२ अप्रैल २०२५ को ट्रक मालिक फिरोज नबी शेख ४४ रा.जवाहरनगर राजुरा ने १८ पहिया हाइवा ट्रक क्रमांक एम एच ४० बी एल ९७०५ चोरी जाने का दिखावा कर राजुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर राजुरा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक २११/२०२५ में कलम ३०३(२) बीएनएस तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को ध्यान में लेकर जिला अपराध शाखा ने मामले की जाँच शुरू की.जाँच के बाद ट्रक मालिक फिरोज नबी शेख के ट्रक पर फाइनेंस होकर ट्रक की किस्त बाकी होकर इन्शुरन्स के पैसे के लिए ट्रक चोरी की झूठी शिकायत करने का पाया गया. साथ ही फिरोज नबी शेख ने ट्रक इमरान खान सलीम खान पठान ३७ रा.शुभम नगर येरखेड़ा तह.कामठी जिला नागपुर को ६ लाख में बिक्री करने का पाया गया. इस ट्रक खरीददार को मामले की पूरी जानकी होने के बाद भी ६ लाख में ट्रक ख़रीदा है. ट्रक चोरी के मामले में जिला अपराध शाखा दल की अधिकारी और कर्मचारियों ने ३ आरोपियो को गिरफ्तार किया है. जिसमे फिरोज नबी शेख ४४ रा .जवाहरनगर राजुरा, शेख मालिक शेख सईद २९ रा. नागिनाबाग चंद्रपुर, इमरान खान सलीम खान पठान ३७ रा.शुभम नगर येरखेड़ा तह.कामठी जिला नागपुर को गिरफ्तार कर आरोपियो से ३ लाख ७० हजार का मुदेमाल जप्त किया गया है. अपराध शाखा ने ट्रक के साथ आरोपी को राजुरा पुलिस की हिरासत में दिया है.
यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, अप्पर जिला पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में जिला अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के नेतृत्व में सपोनि दीपक कांकरेद्वार, बलराम झाडोकर, सफो स्वामीदास चलेकर, प्रकाश बल्कि, किशोर वैरागड़े, अजय बागेसर, पोशी प्रमोद कोटनाके, गोपीनाथ नरोटे ने की है.