नाबालिक पर अत्याचार के मामले बढते ही जा रहे है। ऐसे ही एक मामले में नराधर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। 2 अक्टूबर 2020 को पुलिस स्टेशन गोंडपिपरी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालिका पर लैंगिक अत्याचार करने वाले 24 वर्षीय आरोपी के विरोध पुलिस स्टेशन गोंडपिपरी में अपराध क्रमांक 235/2020 कलम 376(2),(अ),506 भांदवी सहकलम 4,5(1) व 6 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण कानुन 2012 तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक रेखा काळे ने कर आरोपी के विरोध दोषारोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर 16 दिसंबर 2023 को कोर्ट विद्यमान अ.वी. दिक्षीत विशेष सत्र न्यायाधिश चंद्रपुर के न्यायालय में आरोपी 24 वर्षीय कमलाकर भाऊजी राऊत को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है।