बहुरीया की हत्या के आरोपी को आजन्म कारवास की सजा

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बल्लारशाह पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटना के समय फिर्यादी की बहन रूपा राजू बहुरिया का बडा बेटा सुरज बहुरीया व छोटा बेटा राजकुमार बहुरीया को पिछले वर्ष सुअर चोरी के कारण से हुए विवाद में फिर्यादी का बेटा मृत राकेश बहुरिया व उसके दोस्ते सुरेशउके, गुड्डु सोनकर आरोपी के घर के पास से जाते समय हमला कर राकेश के पेट में लोहे का राड डाल कर दंडे से पिट कर और गले पर तलावार के वार से खुन किया था। साथ ही गुड्डु सोनकर को पकडकर मारते हुए घर में बंद किया था। इसके विरोध में ग्वाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पीजी भोसले तिसरे कोर्ट सत्र न्यायालय चंद्रपुर ने आरोपी राजकुमार राजु बहुरीया को सुरज राजु बहुरीया को कलम 302 , 34 भांदवी नुसार आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार का जुर्माना ना भरने पर 1 माह अतिरीक्त कारवास की सजा सुनाई है। महिला आरोपी रूपा राजु बहुरिया को कलम 506, 34 भांदवी नुसार 6 माह सक्त मजूरी की सजा और 500 का जुर्माना ना भरने पर 15 दिन साधे कारावास की सजा सुनाई है।

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