३ वर्षीय बालिका पर अत्याचार करनेवाले नराधर्मी को २० वर्ष की सजा

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नाबालिक बालिकाओ पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे है. वही पोक्सो जैसे कानून में मामला दर्ज कर न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा रही है. ऐसे में जिले के घुग्घुस पुलिस स्टेशन अंतर्गत अप्रैल २०२३ में ३ वर्षीय बालिका पर लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज किया गया था. जिसमे घुग्घुस पुलिस ने आरोपी सूरज प्रभाकर तुराणकार ३० के विरोध में कलम ३७६,३७६(१),(२),३७६(ऐ)(बी) भादवी सहकलम ४,६, लैंगिक अपराध से बालक संरक्षक कानून २०१२ तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में सपोनि प्रशांत साखरे ने आरोपी सूरज के विरोध में सबूत और गवाह की जाँच कर न्यायालय में दोषरोप प्रस्तुत किया था. न्यायालय जज अनुराग दीक्षित सत्र न्यायालय चंद्रपुर ने २२ अगस्त २०२४ को आरोपी सूरज तुराणकार को २० वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सहा. सरकारी वकील आसिफ शेख तो कोर्ट पैरवी पोहवा चंपत कामड़े घुग्घुस पुलिस स्टेशन ने कार्य किया है.

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