पुलिस स्टेशन जिवती क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय अल्पवयीन युवती से 21 वर्षीय आरोपी ने शादी का झासा देकर जबरन लैंगीक अत्याचार किया गया था। जिस की शिकायत होने पर जिवती पुलिस स्टेशन में वर्ष 2020 में कलम 376, 376 (2), (एन), (जे), 506 भादंवि सहकलम 4, 5 (1) व 6 लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण कानुन 2012 तहत मामला दर्ज कर पुलिस उपनिरीक्षक रेखा काळे ने मामले की जांच कर न्यायालय में दोषारोपपत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर 22 अक्टूबर 2024 को कोर्ट विद्यमान अ.व्हि.दिक्षीत, विशेष सत्र न्यायाधिश चंद्रपूर ने 21 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सरकार कीऔर से एड. डी. वी महाजन और पैरवी अधिकारी के रूप में दिनेष गरमडे पुस्टे जिवती ने कार्य किया है।