17 दिसंबर 2018 को बल्लारशाह पुलिस स्टेशन अंतर्गत 14 वर्षीय अल्पवयीन पिडीत बालिका पर आरोपी ने जबरन लैंगीक अत्याचार किया था। जिस की शिकायत होने पर 35 वर्षीय आरोपी के विरोध में 17 दिसंबर 2018 को बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 1374/2018 में कलम 376(2)(1),363 (अ) भांदवी सहकलम 4 लैैंगीक अपराध से बालकों के संरक्षण कानुन 2012 में मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच पोउपनी प्राची राजुरकर ने कर आरोपी के विरोध में गवाहो और सबूत के साथ दोषारोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। इस मामले में सत्र न्यायालय चंद्रपुर न्यायाधीश अनुराग दिक्षीत ने 6 मार्च 2024 को आरोपी चिन्ना उर्फ रामलाल निशाद को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना ना भरने पर 12 माह अतिरीक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की और से एड. आशिफ शेख और कोर्ट पैरवी अधिकारी रूप में महिला पोहवा अनिता मोहुर्ले पुलिस स्टेशन बल्लारशाह ने कार्य किया है।