चंद्रपुर जिले के घुग्घुस में वृद्ध महिला पर २२ वर्षीय युवक ने अत्याचार किया था. वर्ष २०२१ में घुग्घुस के शांतिनगर के पास सुबह ५ बजे वृद्ध महिला शौच के लिए गयी थी. इसी दरम्यान २२ वर्षीय मोहमद यासीन नूर इस्लाम शेख ने महिला को अकेला देखकर महिला पर अत्याचार किया था. पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत घुग्घुस पुलिस स्टेशन में करने पर पुलिस ने आरोपी मोहमद यासीन नूर इस्लाम शेख को गिरफ्तार कलम ३७६, ३५४ अ, ३५४ ब, ड, ३७६ १ , ५०६ तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी के विरोध में दोषरोप पत्र और सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किये थे. न्यायालय सत्र न्यायदिश देव मैडम ने सबूत के आधार पर आरोपी मोहमद यासीन नूर इस्लाम शेख को १२ वर्ष की सजा और २५ हजार का जुर्माना न भरने पर ६ माह अतिरिक्त सजा साथ ही कलम ५०६ अंतर्गत १ हजार का जुर्माना न भरने पर १५ दिन अतिरिक्त सजा सुनाई है.









