घर पर देह व्यापार चलाने वाली महिला गिरफ्तार

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चंद्रपुर जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन के आदेश से विधानसभा चुनाव २०२४ की आदर्श आचार संहिता के अनुषंग से जिले में शराब बंदी, जुवां प्रतिबंध, प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और अवैध धंधों पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। जिसमे २६ अक्टूबर को जिला अपराध शाखा दल रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोलिंग दरम्यान तैबुल फातिमा अब्दुल रफीक शेख जूनोना चौक बाबूपेठ निवासी अपने घर में महिलाओं से देह वेश्यावृत्ति व्यापार चलाने की गुप्त जानकारी मिली । जानकारी के अनुसार महिला और बालिका प्रतिबंध अधिनियम १९५६ तहत अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, पोउपनी संतोष निंभोरकर, महिला और पुरुष अमलदार ने समाज सेविका सरिता राजू मालू, बनावट ग्राहक के साथ छापा डालकर आरोपी तैबुल फातिमा अब्दुल रफीक शेख पर कार्यवाही की है। इस मामले में ४ पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया गया है। साथ ही महिलाओं को स्वधार गृह में दाखिल कराया गया है। रामनगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक १००९/२०२४ मे कलम ३,४,५ महिला और बालिका अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर जिला पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, एसडीपीओ सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, पोउपनी संतोष निंभोरकर, पोहवा चेतन गजलवार, नीतेश महात्मे और अपराध शाखा दल ने की है।

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