चंद्रपुर जिले में मादक पदार्थ गांजा ड्रग्स की बिक्री पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस अधिक्षक ने आदेश जारी किए है। इस आदेश से बल्लारपुर पुलिस स्टेशन का दल 15 मार्च 2025 को रात 9.30 दरम्यान पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दरम्यान गांजा तस्कर शाहरूख शेरखान पठान 29 और सईद उर्फ फिरोज खान अहमद खान 51 दोनो रा. रविंद्र वार्ड बल्लारपुर गांजे की तस्करी करने की गुप्त जानकारी मिली थी। पुलिस ने जाल बिछाकर शाहरूख और सईद को संत तुकाराम हॉल के पास दोनो को पकडा है। दोनो की जांच करने पर 5 किलों 147 ग्राम गांजा और अन्य सामग्री ऐसा कुल 5 लाख 55 हजार का मुद्देमाल जप्त किया है। साथ ही बोलेरो वाहन क्रमांक एमएच 34 बीजी 4669 को हिरासत में लिया है। दोनो के विरोध में एनडीपीएस एक्ट 1985 की कलम 20 (बी) (2), 29, 8(सी) तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पुलिस अधिक्षक रिना जनबंधू एसडीपीओं दीपक साखरे के मार्गदर्शन में बल्लारपुर पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक शाम गव्हाने, सपोनी मदन दिवटे, निलीमा बावर, परी पुलिस उपनिरीक्षक सुनील धांडे, पोहवा रनविजय ठाकुर, सत्यवान कोटनाके, सुनील कामटकर, पुरूषोत्तम चिकाटे, संतोष दंडेवार, संतोष पंडीत, पोअ प्रकाश मडावी, वशिष्ट रंगारी, मिलींद आजम, खंडेराव माने, लखन चौहान, शरदचंद्र कारूश, शेखर माथनकर, मपोअ अनिता नायडू ने की है।









