6 दिसंबर 2025 को प्रसाद यशवंत देशमाने ने वरोरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी। जिस में आरोपी अमिनेश उर्फ गोलु संजय रेड्डी 22 रा. इंदिरागनर वरोरा, प्रणय रतन खातारकर 23 रा. मालवीय वार्ड वरोरा, चेतन नामदेव देवकर 22 रा. मालवीय वार्ड, प्रफुल उर्फ पप्पु धनराज वनकर 32 रा. मालवीय वार्ड, ओम मधुकर राऊत 18 रा. मालीवीय वार्ड, सचिन उर्फ रॉबर्ट अशोक धवने 26 रा. देशपांडे पेट्रोलपंप के पास वरोरा ने यशवंत देशमाने और बार मैनेजर विशाल चामाटे को लकडी के डंडे, ग्रेनाईट के टूकडे, और प्लाउड से सिर और शरीर पर वार कर अश्लिल गालीगलोच करते हुए यशवंत की बैग में रखे 7200 रूपए छिने है। शिकायत के आधार पर वरोरा पुलिस स्टेशन में नमूद सभी आरोपीयों के विरोध में अपराध क्रमांक 836/2026 में कलम 109, 309(6), 189(4)(2)(9), 190 भारतीय न्याय संहिता 2023 तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच वरोरा पुलिस ने की है। जांच दरम्यान इस में से आरोपी पुलिस रेकार्ड के कुख्यात अपराधी व चंद्रपुर जिले में अपराधीयों के विरोध में एक से अधिक अपराध दर्ज है। जिससे अपराध के आरोपीयों ने कुछ अपराध अकेले व कुछ टोली के साथ करने का पाया गया है। उनके विरोध में परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कारवाई रूप में सभी आरोपीयों के विरोध में महाराष्ट्र संघटीत अपराध नियंत्रण कानुन 1999 की कलम 3(1), (2), 3(4) यह अतिरीक्त कलम का प्रस्ताव तैयार कर विशेष पुलिस महानिरीक्षक नागपुर परिक्षेत्र नागपुर के पास भेजा गया था। जिस पर 26 फरवरी 2026 को इस मामले की कलम 23(1), (अ) महाराष्ट्र संघटीत अपराध नियंत्रण कानुन 1999 मोक्का अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गयी है।
यह प्रस्तावित कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी वरोरा पुलिस स्टेशन अजिंक्य तांबडे, अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक अमोल काचोरे के नेतृत्व में सफौ अरूण खारकार, पोहवा सुधीर मत्ते, परवरीश शेख, किशोर बोडे, रूपेश मुल्लेमवार वरोरा पुलिस स्टेशन ने की है।









