चंद्रपुर जिले में अवैध रूप से हथीयार रखने वालो पर कारवाई के आदेश जिला पुलिस अधिक्षक आयुष नोपानी ने जारी किए है। इसी कारवाई मुहिम में 3 जून 2026 को जिला अपराध शाखा के अधिकारी और अमलदार मुल शहर पुलिस स्टेशन अंतर्गत पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दरम्यान संजू सिंग संतोष सिंग पटवा 24 रा. वार्ड नंबर 17 ताडाळा रोड मूल के घर में बिना लायसंस की बंदुक छुपाकर रखने की गुप्त जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर अपराध शाखा दल और मुल पुलिस स्टेशन के अधिकारी व अमलदार ने छापामार कारवाई की है। इस कारवाई में घर की जांच करने पर 2 देशी बनावटी बंदुक किमत 20 हजार मिली है। पुलिस ने आरोपी के विरोध में मुल पुलिस स्टेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1951 की कलम 3, 25 तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच मुल पुलिस कर रही है।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक आयुष नोपानी, अप्पर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मुल सत्यजीत आमले के मार्गदर्शन में जिला अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक अमोल काचोरे और मुल पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक विजय राठोड के नेतृत्व में पोउपनी संतोष निंभोरकर, विनोद भुरले, रूपेश कुमरे, पोअ धनराज करकाडे, चेतन गज्जलवार, सुरेंद्र मंहतो, सुमित बरडे, प्रफुल गारघाटे, मिलींद टेकाम, नरेश कोडापे, संदीप चुधरी, पुजा मेश्राम ने की है।









