जिले में अवैध देसी शराब की तस्करी पर कार्यवाही के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने जारी किए है. वही २६ जून को बल्लारपुर पुलिस दल पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दरम्यान चंद्रपुर से बामनी बल्लारपुर मार्ग से एक चारपहिया वाहन से शराब की तस्करी होने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी. जानकारी के आधार पर पुलिस दल ने बल्लारपुर नगर परिषद के सामने नाकाबंदी कर जानकारी नुसार एक सिल्वर कलर की आय २० कार क्रमांक एम एच ३४ ए एम ९६७३ को रोककर वाहन की जाँच की है. वाहन में सुनील महादेव मेश्राम रा. शिवाजी वार्ड बल्लारपुर व श्रीनिवास चंद्रया भीमगणी रा. बाबपेठ चंद्रपूर यह व्यक्ती मिले है. वाहन की जाँच में रॉकेट संत्रा कंपनी ९० एम.एल देशी शराब ७० हजार, ५०० नग रॉकेट संत्रा कंपनी ९० एम.एल देशी शराब १७,५००, एक विवो कंपनी क्रिम रंग फोन-५,०००/- रु., विवो कंपनी. फोन-५,०००/- रु., सिल्वर रंगाची Hyundai i20 कार (MH 34 AM 9673) ३ लाख ऐसा कुल ३ लाख ९५ हजार ५००/- रु. का मुद्देमाल जप्त कर बल्लारपुर पुलिस में अप कं. ४४४/२०२५ कलम ६५(अ), ८३ महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम १९४९ तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जाँच बल्लारपुर पुलिस कर रही है.
यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पुलिस अधिक्षक तथा प्रभारी पुलिस अधिक्षक रिना जनबंधु, प्रभारी उपविभागिय पुलिस अधिकारी, राजूरा सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में बल्लारपूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरिक्षक बिपीन इंगळे के नेतृत्व में स.पो.नि. मदन दिवटे, पोउपनि. अभिषेक जंगमवार, सफौ. आनंद परचाके, पो.अं.सत्यवान कोटनाके, संतोष दंडेवार, संतोष पंडीत, सुनिल कामतकर, प्रविण निकोडे, मोहन निषाद, पो. अंमलदार विकास जुमनाके, शरदचंद्र कारूष, वशिष्ठ रंगारी, मिलींद आत्राम, खंडेराव माने, लखन चव्हान, गुरु शिंदे, सचिन राठोड, भास्कर चिचवलकर, मपोअं.अनिता नायडू, चामपोअं. विना येलपुलवार इत्यादी ने की है.









