महेंद्र ढुमने 1 वर्ष के लिए स्थानबध्द

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28 अक्टूबर 2025 को रामनगर पुलिस स्टेशन ने प्रस्तावीत स्थानबध्द व्यक्ती महेंद्र आनंदराव ढुमने 43 रा. गजानन मंदीर के पास बापटनगर चंद्रपुर के विरोध में कलम 03(1)(ब) महाराष्ट्र झोपडपट्टी हाथभट्टीवाले, दंवा विषयक अपराध, खतरनाक व्यक्ती दृक श्राव्य कलाकृती के बिना अनुमती प्रदर्शन करने वाले व्यक्ती, रेती तस्करी और अत्यावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ती के विघातक कृत्य पर नियंत्रण लगाने संदर्भ में अधिनियम 1981 (सुधारणा 2009, 2015) तहत 1 वर्ष के लिए स्थानबध्द करने का आदेश करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नमूद व्यक्ती महेंद्र ढुमने के विरोध में वर्ष 2020 से 2025 तक की कालावधी में रामनगर पुलिस स्टेशन व अन्य पुलिस स्टेशन में शरीर विरोध व मालमत्ता विरोध विविध कलम तहत 6 मामले दर्ज है। साथ ही प्रस्तावीत व्यक्ती के विरोध 56 मपोका तहत स्थानबध्द(तडीपार) साथ ही कलम 110 (ई),(ग)जाफौ तहत प्रतिबंधक कारवाई की गयी है।
लेकीन इस प्रस्तावीत व्यक्ती आनंद ने बंद पत्र कालावधी में भी अपराध करने से बांड रद्द किया गया है। प्रस्तावीत व्यक्ती महेंद्र ढुमने यह चंद्रपुर शहर परिसर में दहशत निर्माण कर आम नागरिकों के जन जीवन को प्रभावीत कर रहा है। प्रस्तावीत महेंद्र ढुमने के विरोध में रामनगर पुलिस स्टेशन के साथ अन्य पुलिस स्टेशन में शरीर विरोध व मालमत्ता विरोध विविध कलम तहत कुल 6 अपराध दर्ज है। जिस में अवैध शराब बिक्री, हत्या का प्रयास, गैर कानुनी रूप से मंडली जमा कर दंगा करना, गंभीर जख्मी व मारपीट करना, गालीगलोच करना, जान से मारने की धमकी देना, स्वयं के पास अवैध अग्नीशस्त्र रख कर धमकी देना, गालीगलोच व धमकी जैसे अन्य चढते क्रम से अपराध किए है। इस पर दाखिल अपराधों से वह अकेला और साथीदार के साथ गुंडागर्दी कर दहशत निर्माण कर आम जनता के मन में डर का वातावरण निर्माण करने व जान और मालमत्ता को खतरापहुंचाकर सार्वजनीक शांतता व सुव्यवस्था में बाधा निर्माण कर रहा है। साथ ही यह अपराध व खतरनाक कृत्य से रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में महेंद्र के विरोध में कोई भी शिकायत देने के लिए आगे ना आने व दहशत से परिसर के आम जनता के जनजीवन को प्रभावीत किया है। जिससे प्रस्तावीत स्थानबध्द व्यक्ती महेंद्र ढुमने पर विविध कलम में रामनगर व अन्य पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज होकर उसकी प्रवृत्ती में कोई भी सुधारणा नही आ रही है। जिससे महेंद्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसके विरोध में कलम 03(1)(ब) महाराष्ट्र झोपडपट्टी हाथभट्टीवाले, दंवा विषयक अपराध, खतरनाक व्यक्ती दृक श्राव्य कलाकृती के बिना अनुमती प्रदर्शन करने वाले व्यक्ती, रेती तस्करी और अत्यावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ती के विघातक कृत्य पर नियंत्रण लगाने संदर्भ में अधिनियम 1981 (सुधारणा 2009, 2015) तहत 1 वर्ष के लिए स्थानबध्द करने का आदेश होने का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय चंद्रपुर के आदेश से नमूद प्रस्तावीत महेंद्र ढुमने को 1 वर्ष के लिए स्थानबध्द करने का आदेश 28 अक्टूबर 2025 को जिला कारागृह में दाखिल कर स्थानबध्द किया गया है। आगे महेंद्र को छत्रपती संभाजीनगर कारागृह में भेजा जाएगा।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, एसडीपीओं प्रमोद चौगुले, रामनगर पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक आसीफ राजाबीशेख, अपराध शाखा पुलिस स्टशेन अमोल काचोरे के मार्गदर्शन में सपोनी योगेश खरसान प्रभारी पुलिस स्टेशन कोठारी, पोउपनी सुरेंद्र उपरे के साथ पोहवा संजु देशवाले, अरूण खारकर, पोअ परवेज शेख, अनिल जमकातन, राजु चिताडे, मपोहवा मनिषा मोरे, मपोशी ब्ल्युटी साखरे, रामनगर पुलिस स्टेशन और अपराध शाखा के अधिकारी व अमलदार ने की है।

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