जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन ने अमली पदार्थ तस्करी और बिक्री करने वालों पर कारवाई के निर्देश जारी किए है। जिस में 7 फरवरी 2025 को अपराध शाखा के पोउपनी मधुकर सामलवार को लालचंद केसकर रा. सरदार पटेल वार्ड बल्लारपुर कुख्यात गांजा बिक्रेता बल्लारपुर से चंद्रपुर होंडा मोपेड क्र. एमएच 34 सीएल 5025 से जाने की गुप्त जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर बल्लारशाह से चंद्रपुर मार्ग के चुना भट्टी बस स्टैंड के पास जाल बिछाया गया। जिस में लालचंद केसरकर अपनी मोपेड वाहन से चंद्रपुर आने दरम्यान एनडीपीएस कानुन अंतर्गत रोक कर मोपेड वाहन की जांच की गयी। जिस में वाहन के डीक्की में 5 किलो 478 ग्राम गांजा वनस्पती मिली है। आरोपी लालचंद केसरकर को हिरासत में लेकर अपने आर्थीक फायदे के लिए मोपड वाहन से मनोव्यापार से परिणाम करने वाले घटक की तस्करी करते मिलने से गुंगीकारक औषधी द्रव्य व मनोव्यापार पर परिणाम करने वाले पदार्थ अधिनियम 1985 में कलम 8 (क), 20(ब)(2)(ब) तहत आरोपी से 1 लाख 82 हजार का मुद्देमाल जप्त कर बल्लारपुर पुलिस स्टशेन में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच बल्लारपुर पुलिस कर रही है।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन अप्पर पुलिस अधिक्षक रिना जनबंधू के मार्गदर्शन में अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के नेतृत्व में सपोनी दिपक कांक्रेटवार, पोउपनी मधुकर सामलवार, विनोद भुर्ले, संतोष निंभोरकर, पोहवा सुभाष गोहकार, सतिश अवथरे, दिपक डोंगरे, रजनिकांत पुठ्ठावार, चेतन गज्जलवार, पोहवा मंहतो, पोशी प्रशांत, प्रफुल, किशोर वाकाटे और अपराध शाखा दल ने की है।









