12 जून 2026 को सावली में डुप्लीकेट सुगंधीत तंबाकू कारखाने का भांडाफोड हुआ था। वही जिला पुलिस अधिक्षक आयुष नोपानी के आदेश से जिले में प्रतिबंधीत सुगंधीत तंबाकू की तस्करी और बिक्री के साथ निर्मीती पर जिला अपराध शाखा ने विशेष मुहिम शुरू की है। 16 जून को मुल पुलिस स्टेशन अंतर्गत तोहीद शेख रा. वार्ड नंबर 14 मूल खुद के आर्थीक लाभ के लिए महाराष्ट्र प्रतिबंधीत सुगंधीत तंबाकू व पानमसाला बिक्री के लिए रखने साथ ही घर में डुप्लीकेट सुगंधीत तंबाकू बनाने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर जिला अपराध शाखा दल वे मुल पुलिस स्टेशन के अधिकारी/अमलदार ने छापामार कारवाई की है। जिस में आरोपी मोहमद तोहीद मोहमद आरीफ के घर में डुप्लीकेट सुगंधीत तंबाकू बनाने का साहीत्य मशीन व महाराष्ट्र में प्रतिबंधीत सुगंधीत तंबाकू व पानमसाला संग्रहण, तस्करी के लिए प्रयोग कार क्रमांक एमएच 27 बीवी 2907 ऐसा कुल 9 लाख 85 हजार 445 का मुद्देमाल जप्त किया गया है। आगे कीकारवाई के लिए आरोपी व जप्त मुद्देमाल एफडीए प्रशासन की हिरासत में दिया गया है। एफडीए अधिकारी की शिकायत पर आरोपी के विरोध में भारतीय न्याय संहिता और अन्न सुरक्षा मानक कानुन 2006 तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच मुल पुलिस कर रही है।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक आयुष नोपानी अपर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मुल सत्यजीत आमले के मार्गदर्शन में जिला अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक अमोल काचोरे, मुल पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक विजय राठोड के नेतृत्व में पोउपनीसंतोष निंभोरकर, विनोद भुर्ले, रूपेश कुंभरे, पोअ धनराज करकाडे, जयंत चुनारकर, चेतन गज्जलवार, सुरेंद्र मंहतो, सुमित बरडे, प्रफुल गारघाटे, किशोर वाकाटे, दीपीका सोडनार, सायबर पुलिस ने की है।









