घरमालकीन की हत्या करने वाले आरोपी को आजन्म कारावास की सजा

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17 मई 2023 को पैसे के लालच में घर में चोरी कर वयोवृध्द घरमालकीन की हत्या करने की शिकायत दर्ज की गयी थी। शिकायत के आधार पर आरोपी अनुषसदानंद कोहपरे 24 रा. वडकुली तहसील गोंडपिपरी के विरोध में रामनगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 505/2023 में कलम 302, 394, 449, 201 भांदवी सहकलम 3(2)अ.जा/ज.अ.प्र तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमीक जांच में पोउपनी स्वप्नील गोपाले और आगे की जांच में तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार ने आरोपी के विरोध में सबुतों के साथ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया था।
1 जन वरी 2026 को न्यायालय विद्यमान एलडी बीले अतिरीक्त जिला सत्र न्यायाधीश व जिला न्यायालय 1 चंद्रपुर ने अपराध में पुलिस ने प्रस्तुत किए सबुत और सरकारी एड. सुधाकर देगावार के उत्कृष्ट युक्तीवाद के बाद न्यायालय ने ऐतिहासीक निर्णय लेकर आरोपी अनुषकोहपरे को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दत्तक अधिकारी रूप में रामनगर पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक आसीफ राजा शेख और पैरवी अधिकारी रूप में पोउपनी शामराव पोईनकर ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

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