रेती घाट पर एसडीपीओ की छापामार कारवाई

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माजरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत मौजा राळेगाव रिठ के वर्धा नदी घाट से रेती के अवैघ उत्खनन की गुप्त जानकारी 21 फरवरी को रात 11 दरम्यान मिली थी। जानकारी के आधार पर एसडीपीओ वरोरा साठम ने माजरी पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक सपोनि.योगेश खरसान के साथ पोउपनि. भोजराम लांजेवार ,सफौ.बंडु मोहुर्ले,पुलिस अंमलदार गुरु शिंदे व गजानंद पोले के साथ छापामार कारवाई करने पर मौजा राळेगाव रिठ के वर्धा नदी घाट से बोट की सहायता से उत्खनन करने के लिए डीजल इंजन लगाकर कार्य करने का दिखाई दिया। चंद्रपुर जिले के क्षेत्र से यवतमाल जिले के क्षेत्र तक रेती जमा कर हायवा ट्रक की सहायता से उत्खनन किया जा रहा था। इस में पोकलैंड मशीन, बोट, डिजल इंजन, लोहे के पाईप ऐसा कुल 30 लाख 70 हजार का मुद्देमाल जप्त किया गया है। नदीका पानी दुशीत करने के साथ बोट के प्रयोग से अवैध उत्खनन किया गया है। जिससे पुलिस ने शेख शेहजाद शेख निशाद रा. यवतमाल, आरीफ अहेमद सिद्दीकी अहेमद रा. यवतमाल , सैय्यद कादर सैय्यद दाऊद रा. यवतमाल व सैय्यद मन्सूर सैय्यद दाऊद रा.यवतमाल के साथ अन्य दो के विरोध में 22 फरवरी 2024 को अप क्र. 19 /2024 कलम 379, 430,431, 109, 120 (ब),188, भादवि सह कलम 48 (7) (8) महा. जमिन. महसुल. अधिनियम 1966 तहत माजरी पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया है। जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, एसडीपीओ साठम के मार्गदर्शन में माजरी पुलिस स्टेशन पुलिस निरीक्षक योगेश खरसान मामले की जांच कर रहे है।

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