5 जून 2025 को गुप्त जानकारी के आधार पर राजुरा क्षेत्र के संविधान चौक में नाकाबंदी कर एक ऑटो क्रमांक एमएच 34 डी 6339 को रोक कर पंच समक्ष तलाशी लेने पर ऑटो चालक अविनाश आबाजी शेंडे 42 रा. बाबुपेठ चंद्रपुर के हिरासत के ऑटो में बोरी में प्रतिबंधीत सुगंधीत तंबाकू ईगल हुक्का शिशा तंबाकु 200 ग्राम के सिलबंद 132 नग पाउच प्रत्येकी 415 रूपए से कुल 54 हजार 780 रूपए, होला हुक्का शिशा 200 ग्राम के सिलबंद 150 पॉकीट प्रत्येकी 265 रूपए से कुल 39 हजार 750 रूपए, विमल पान मसाला 126.5 ग्राम सिलबंद 22 पैकेट प्रत्येकी 22 रूपए से 198 रूपए, वी-1 तंबाकू 20 सिलबंद पुडी प्रत्येकी 22 रूपए से 440 रूपए और प्रतिबंधीत सुगंधीत तंबाकू मिलने से प्रतिबंधीत तंबाकू और लाने के लिए उपयोग किया गया ऑटो किमत 5 लाख ऐसा कुल 5 लाख 99 हजार 326 रूपए का माल जप्त कर आरोपी के विरोध में अप क्र. 275/2025 कलम 123, 223, 275 भारतीय न्याय संहिता संहकलम 26(2)(ए), 26(2)(आय), 26(2)(आय वी),59 अन्न व सुरक्षा मानके कानुन 2006 अंतर्गत नियम व नियमने 2011 तहत अपराध दर्ज किया गया है।
यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पुलिस अधिक्षक रिना जनबंधू, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव के मार्गदर्शन में पोस्टे राजुरा के थानेदार पुलिस निरीक्षक सुमित परतेकी के नेतृत्व में पोउपनी भिष्मराज सोरते, पांडुरंग होके, पोअ विक्की निर्वाण, प्रभाकर कोराम, जुमनाके, महेश बोलगोडवार, अविनाश बांबोडे, शफीक शेख, आनंद मोरे, शरद राठोड सभी पुलिस स्टेशन राजुरा ने की है।









