बीएस इस्पात की मार्की मांगली 3 कोयला खदान पर वार्षिक माइन क्लोजर कास्ट का भुगतान करना था। जिस में कोयला मंत्रालय भारत सरकार व्दारा तय करारनामें नुसार 31 जन वरी 2025 को कास्ट भुगतान की सुचना दी थी। लेकीन 10 माह में कास्ट भुगतान ना होने पर आखिकरकार कोयला मंत्रालय भारत सरकार के कोयला नियंत्रक कार्यालय दिल्ली व्दारा 11 दिसंबर 2025 को पत्र जारी कर खदान शुरू करने के लिए जारी अनुमती रद्द करने का बीएस इस्पात को बताया है। साथ ही इस मामले की जानकारी कोयला मंत्रालय भारत सरकार से संबंधीत विभाग और डीएमएस डीजीएमएस नागपुर, भुविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय महाराष्ट्र शासन नागपुर, सीसीओं क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को दी है। अब इस आदेश के बाद बीएस इस्पात की खदान में कोयला उत्पादन से लेकर कोयला बिक्री के कार्यो पर नियंत्रण में विभाग अधिकारीयों की कार्य प्रणाली सेटींग की बलि चढते है या कोयला मंत्रालय के आदेश का पालन होता है यह भविष्य की गोद में छुपा सत्य है।









