चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील के नवी दहेली (लावारी) में 2 सितंबर 2021 को पती ने पत्नी की अमानवीय रूप से पिटाई की थी। जिस में उपचार के बाद पत्नी की मृत्यु हुई थी। इस मामले में अरूण नागोबा बुच्चे 51 रा. किन्ही तहसील बल्लारपुर ने बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी। जिस में आरोपी मनोज सुरेश कन्नाके 28 ने शराब के नशे में पारीवारीक विवाद कर पत्नी सुषमा कन्नाके को हाथ पैर से मार कर सर पर फर्शी फोडी थी। जख्मी अवस्था में सुषमा कन्नाके को जिला सरकारी अस्पताल चंद्रपुर में उपचार के लिए दाखील कराया गया था। उपचार दरम्यान सुषमा की मृत्यु हुई थी। जिस के बाद बल्लारपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर सपोनी रमीज मुलानी ने जांच की थी।
न्यायालय में आरोपी के विरोध में दोषारोपपत्र दाखिल किया गया था। सरकारी एड. सुधाकर डेगावार ने युक्तीवाद किया तो आरोपी की और से एड रंगारी ने पक्ष रखा था। सबुतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मनोज कन्नाके को भारतीय दंड संहिता कलम 302 तहत निर्दोष मुक्त किया है। साथ ही कलम 304(2) अंतर्गत दोषी मान कर 7 वर्ष सक्त मजूरी व 5 हजार का जुर्माना ना भरने पर अतिरीक्त 3 माह कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट पैरवी अधिकारी रूप में महिला पुलिस हवालदार अनिता मोहुर्ले ने कार्य किया है।









