3717 करोड 30 लाख की आर्थीक जालसाझी में संचालक खरौर गिरफ्तार

0
281

व्युव नॉउ मार्केटींग सर्विसेस लि. इस कंपनी के संचालक ने इंटरनेट डीवाईस डाटा सेंटर में क्लाउड पार्टीकल खरेदी व किराए से देने का करारनामा कर लागतदारों से आर्थीक जालसाझी की है। जिस से रामनगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 777/2025 में कलम 318(4),316 (2), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 की सहकलम 3 महाराष्ट्र लागतदारों के ( वित्तीय संस्था में हित संबंध का संरक्षण) अधिनियम वर्ष 1999 तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच जिला पुलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पुलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी व चंद्रपुर प्रभारी अधिकारी प्रमोद चौगुले, आर्थीक अपराध शाखा के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी संतोष शेगांवकर, सपोनी जांच दल पोहवा सुरेश धाडसे, प्रभाकर तलांडे, उज्वल साखरकर, विजु झरकर कर रहे है। नमूद कंपनी के मुख्य संचालक सुखवेंदर सिंग हकम सिंग खरौर रा. मोहाली पंजाब को 11 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया है।
इस आरोपी ने व्युव नॉउ मार्केटींग सर्विसेस लि. इस कंपनी में लागत दारों से पैसे लेकर अलग अलग 14 बैंक खातो में उपयोग कर इन खातो में कुल 3717 करोड 30 लाख 82 हजार 947 रूपए की आर्थीक जालसाझी होने का पाया जाने से लागतदारों की रखी रक्कम वापस करने के लिए महाराष्ट्र लागतदारों के ( वित्तीय संस्था में हित संबंध का संरक्षण) अधिनियम वर्ष 1999 महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक एमपीआय/प्र.क्र.09/पोल-तारीख 25/02/2019 तहत कारवर्इा की गयी है। जिस में कंपनी के आयसीआयसीआय बैंक में रखे 28 करोड 99 लाख 11 हजार 349 रूपए रोकने की कारवाई की गयी है। इस के लिए व्युव नॉउ मार्केटींग सर्विसेस लि. इस कंपनी में इंटरनेट डीवाईस डाटा सेंटर में क्लाउड पार्टीकल खरेदी व किराए के लिए लागतदारों की रक्कम वापस मिलने के लिए आर्थीक अपराध शाखा चंद्रपुर में वैध दस्तावेजो के साथ रक्कम वापस मिलने का फार्म भरकर देने का आवाहन सपोनी आर्थीक अपराध शाखा चंद्रपुर संतोष शेगांवकर ने किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here